खबर एक्सप्रेस बिहार न्यूज 24, बिहार डेस्क : राज्य सरकार ने बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार का मुकदमा विधिवत वापस लेने की सहमति दी है। इसके बाद माना जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार को तमाम आरोपों से छुटकारा मिल जाएगा ।
जानकारी के मुताबिक बिहार कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी तब मुजफ्फरपुर जिला पुलिस बल के सीनियर पुलिस कप्तान के पद पर पदस्थापित थे । तभी 15 अप्रैल 2018 को निगरानी थाना इकाई की टीम ने विवेक कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की । चार दिनों तक चली छापेमारी में टीम को कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई । लेकिन उनके सरकारी आवास से एक अवैध हथियार मिला था । इसके बाद आईपीएस विवेक कुमार के घर व रिश्तेदारों के यहां भी निगरानी टीम ने दबिश डाली थी ।
इसके बाद गृह विभाग ने इस मामले पर आईपीएस अधिकारी को आरोपों से वर्ष 2024 में क्लीन चिट देते हुए विभागीय कार्यवाही बंद करने का आदेश जारी किया । वही गृह विभाग ने विवेक कुमार के पक्ष को लेकर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता से कानूनी सलाह मांगी थी । वही महाधिवक्ता से कानूनी सलाह मिलने के बाद सरकार की तरफ से आईपीएस अधिकारी विवेक कुमार के विरुद्ध निगरानी थाना इकाई में पंजीकृत भ्रष्टाचार का मुकदमा वापस लेने पर सहमति दी गई है । उसके बाद मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है ।
यहां बताते चले कि विवेक कुमार 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी है तथा वर्तमान में वह पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) मुख्यालय के पद पर पदस्थापित है । उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सरकार को आवेदन दिया था । जिसमे उनके विरुद्ध लगे आरोपों को गलत और निराधार बताते हुए सरकार के समक्ष साक्ष्य संबंधित तथ्य प्रस्तुत किया था ।