नालन्दा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में 14 नवंबर को मतगणना कार्य के सफल आयोजन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा बीते 06 अक्टुबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नालन्दा जिला के सभी विधान सभा क्षेत्रों में 06 नवम्बर को सम्पन्न मतदान की मतगणना बिहारशरीफ स्थित नालन्दा कॉलेज मे 14 नवम्बर को प्रातः 08.00 बजे से किया जाएगा। उक्त के आलोक में नालन्दा कॉलेज परिसर एवं बिहारशरीफ शहरी क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण एवं भीड़ नियंत्रण हेतु दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
नालन्दा कॉलेज परिसर में मतगणना कार्य हेतु विधान सभावार अंकित मतगणना भवनों का नाम निम्नवत् है:-
- 171- अस्थावां विधान सभा क्षेत्र मतगणना भवन का नाम -Physics Block
- 172- बिहारशरीफ विधान सभा क्षेत्र मतगणना भवन का नाम – Examination Hall
- 173 – राजगीर विधान सभा क्षेत्र मतगणना भवन का नाम -Amarnath Bhavan
- 174 – इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र मतगणना भवन का नाम -MCA Department
- 175 – हिलसा विधान सभा क्षेत्र मतगणना भवन का नाम -N. Block (1st Floor)
- 176- नालन्दा विधान सभा क्षेत्र,
मतगणना भवन का नाम -N. Block (Ground Floor) - 177- हरनौत विधान सभा क्षेत्र,
मतगणना भवन का नाम – Chemistry Department
उक्त अंकित मतगणना भवनों में सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित कर्मी अपने-अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
विधि व्यवस्था संधारण हेतु निम्न आदेश निर्गत किए गए हैं:-
- मतगणना केन्द्र नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ से 500 मीटर की परिधि तक पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं रहेंगे।
- किसी भी तरह अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ांसा, चाकू, छूरी, बरछी, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक पदार्थ/अग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेंगे।
- मतगणना केन्द्र नालन्दा कॉलेज, बिहारशरीफ से 500 मीटर की परिधि तक विजय जुलुस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों तथा आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे।
सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन के दिशा निर्देश के आलोक में मतगणना के पश्चात पोल्ड ईवीएम को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे ।
निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना परिसर में बिना पास के कोई भी वाहन, व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इस नियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
